Welcome to Sankalp Seva Kalyan Team

  • Add: Village/Post–Bakarabad Tehsil –Sadar District –Jaunpur Uttar Pradesh –222136

Death Avedan Suchi

 

1.      संकल्प सेवा कल्याण टीम की स्थापना 12 जनवरी 2026 ई0 को समाज के उच्च पदस्थ से लेकर अंतिम व्यक्ति तक तीव्र आर्थिक/शैक्षिक/न्यायिक/सामाजिक राहत पहुंचाने के लिए हुई है। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग, ग्राम विकास विभाग, जल निगम विभाग, राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग, परिवहन विभाग, रेल विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, विद्युत विभाग, बैंक, पुलिस, होमगार्ड, पी.आर.डी. जवान, आगंवाडी, रसोईयाँ, आशा-बहुएं, सखी केंद्र, पंचायत सहायक, पंचायत मित्र, कलेक्ट्रेट विभाग, मनरेगा सेल से सम्बंधित समस्त कर्मचारी मनरेगा मजदूर सहित, मकतब, मदरसा, स्कूल, अस्पताल में कार्यरत समस्त सह कर्मी  इत्यादि अन्य समस्त विभागों के सरकारी/संविदा/आउटसोर्सिंग कर्मचारी अधिकारी संकल्प सेवा कल्याण टीम की सदस्यता ले सकते हैं। वित्तविहीन विद्यालय/कॉलेज/मदरसा के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं प्रबंधक संकल्प सेवा कल्याण टीम की सदस्यता ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत समस्त कर्मचारी, अधिकारी, एडवोकेट, मीडियाकर्मी, प्रबंधक, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स संकल्प सेवा कल्याण टीम की सदस्यता ले सकते हैं। किसान, मजदूर, व्यवसायी, कारीगर, गृहिणी, छात्र छात्राएं संकल्प सेवा कल्याण टीम की सदस्यता ले सकते हैं। संकल्प सेवा कल्याण टीम व्यवसाय-पेशा की भावना से ऊपर उठकर आर्थिक मदद कराता है। संकल्प सेवा कल्याण टीम की सदस्यता हेतु प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है, यदि उत्तर प्रदेश का कोई निवासी किसी अन्य प्रदेश / देश में कार्य कर रहा है वह भी इसकी सदस्यता ले सकता है | सदस्यता प्राप्त करने की उम्रसीमा 18 वर्ष से लेकर 60  वर्ष तक रहेगा जबकि एक बार सदस्य बन जाने के उपरांत 62  वर्ष उम्र तक सदस्यता बनाए रखने की अनुमति है। सदस्यों की 62  वर्ष उम्र पूरा होते ही स्वतः सदस्यता समाप्त हो जाएगी। समस्त नियमों शर्तों के अनुसार वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरके सदस्यता लिया जा सकता है। समस्त सदस्यों को वार्षिक 50 रूपए " संकल्प सेवा कल्याण टीम/ ट्रस्ट" को दान देना अनिवार्य है।

 

2.      आकस्मिक निधन पर लॉक इन पीरियड 270 दिन होगा यानी कोई भी सदस्य आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग योजना का लाभ पाने लिये रजिस्ट्रेशन दिनांक से 270  दिन बाद ही मदद पाने का हकदार होगा तथा समस्त सहयोग (आकस्मिक निधन+बेटी विवाह) का 90 प्रतिशत सहयोग करना भी अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में लॉक इन पीरियड के दौरान आकस्मिक निधन होने पर उसके नॉमिनी द्वारा मदद का दावा नहीं किया जा सकेगा। यदि ऐसे सदस्य की आकस्मिक निधन सदस्य बनने के 271 वे दिन हो जाती है या लॉक इन पीरियड के बाद उसे मदद करने मे अवसर मिले बिना ही उसकी आकस्मिक निधन हो जाती है तो उसे संकल्प सेवा कल्याण टीम द्वारा मदद किया जायेगा ;क्योंकि उसे मदद करने का अवसर नहीं मिला इसलिए उसका मदद किये जाने का प्रावधान होगा।

 

  1. संकल्प सेवा कल्याण टीम की कोर टीम मदद के आह्वान हेतु अपने स्वविवेक का भी इस्तेमाल करके निर्णय लेने को भी स्वतंत्र होगी, वैधानिकता या किसी भी प्रकार के मामलों में जहां उचित समझेगी अपने स्तर से परीक्षण करने को स्वतंत्र होगी। कोई भी सदस्य/नॉमिनी मदद प्राप्त करने हेतु कानूनी दावा/अधिकार नही कर सकेगा,बल्कि संस्था नैतिकरूप से सहयोग करवाने का प्रयास करेगी।
  2. संकल्प सेवा कल्याण टीम दिवंगत सदस्य द्वारा नामित नॉमिनी को टीम सहयोग सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र होगी, जिसपर लाभार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कानूनी या गैर कानूनी कदम नही उठाया जा सकेगा। लाभार्थी या उसके परिवार द्वारा संस्था के प्रति मिथ्या आरोप लगाने/ भ्रम फैलाने / दुष्प्रचार करने या दुर्व्यवहार करने पर सहयोग की गई राशि वापस करवाकर किसी अन्य दिवंगत परिवार को हस्तांतरित करवाने का अधिकार रखती है। ऐसे मामलों में टीम कानूनी कार्यवाही भी करने के लिए स्वतंत्र होगी
  3. सहयोग के दौरान या उसके बाद यदि किसी सदस्य द्वारा गलती से कोर टीम द्वारा तय की गई धनराशि से अधिक राशि नामिनी के खाते में भेज दी गई हो तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नामिनी द्वारा उक्ति धनराशि उस सदस्य के खाते में वापस करना पड़ेगा। इस कार्य के लिए पूरी तरह से प्रदेश टीम गारंटी नही ले सकेगी ;किंतु नियमानुसार गलती से भेजी गई धनराशि को वापस करवाने हेतु प्रयास करेगी।
  4. वर्तमान समय में मदद प्राप्त करने हेतु सभी मदद करना अनिवार्य है। सदस्य बनने के बाद लॉक इन पीरियड की अवधि के उपरांत समस्त मदद करने के बाद नियमतः जारी वेबसाइट पर रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि किसी सदस्य द्वारा सदस्य बनने के बाद सहयोग नहीं किया गया या बीच में किसी का सहयोग नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति संघ के विचारोप्रांत यदि उसके द्वार किया गया सहयोग 90 प्रतिशत से कम की दशा में  वह वैधानिक सदस्य नहीं माना जायेगा। और मदद का पात्र नहीं रहेगा
  5. यदि कोई व्यक्ति/ सदस्य पूर्व में सभी मदद कर रहा था और वैधानिक सदस्य था किंतु गतिमान मदद के दौरान (मदद शुरू होने की तिथि से मदद खत्म होने तक) मदद तिथि समाप्त होने से पूर्व मदद नही किया रहता और उसी दौरान उसकी दुःखद मृत्यु हो जाती है तो वह लाभ का पात्र माना जायेगा क्योंकि यह माना जायेगा कि वह जीवित होते तो पूर्व की भाँति सहयोग करते। किंतु अगर सहयोग समाप्त हो जाने के बाद मृत्यु होती है तो गतिमान सहयोग की छूट का लाभ नही दिया जा सकेगा। जैसे- मदद शुरू होने के पूर्व या शुरू होने के दिन या गतिमान मदद के दौरान कोई सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो ,उस स्थित में दिवंगत सदस्य के परिवार को मदद किया जा सकेगा। यहां पर यह भी देखा जाएगा कि उस स्थिति में मदद करना जरूरी है। मदद समाप्त हो जाने के बाद मृत्यु होने की स्थिति में मदद नही दिलवाया जा सकेगा। नामिनी द्वारा हत्या एवं आत्महत्या की स्थिति में सहयोग नहीं कराया जायेगा | किसी अन्य विवाद की स्थिति में कोर टीम के पास जांच करके वास्तविक स्थिति से अवगत होने के बाद ही निर्णय लेने का अधिकार होगा।
  6. एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी मृत्यु की तिथि के क्रम में ही मदद किया जाएगा। किंतु यदि किन्ही दो या अधिक सदस्य की मृत्यु एक ही तिथि में होती है तो ऐसी स्थिति में उस सदस्य का मदद पहले किया जाएगा जिसके मदद करने का प्रतिशत/एवरेज अधिक होगा;उसके बाद अन्य का। उपरोक्त प्रकरणों में किसी विशेष परिस्थिति जैसे स्थलीय निरीक्षण हो पाना, कुछ तकनीकी कमी आदि मामलों में कोर टीम मदद के क्रम का निर्णय अपने विवेकानुसार ले सकेगी। समिति द्वारा बनाए गए नियम एवं शर्तों के अधीन ही मदद किया जाएगा।

9.      यदि संकल्प सेवा कल्याण टीम के किसी वैधानिक सदस्य की असामयिक दुखद निधन हो जाती है तो संकल्प सेवा कल्याण टीम से जुड़े शेष अन्य सभी सदस्य संस्थापक मंडल द्वारा नियमानुसार आधिकारिक आह्वान पर निर्धारित न्यूनतम धनराशि सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के बैंक खाते में आर्थिक सहयोग भेजेंगे। आर्थिक सहयोग भेजकर वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन डिटेल्स भरते हुए ट्रांजेक्शन रसीद अपलोड करना भी अनिवार्य है। वर्तमान में आर्थिक सहयोग प्रति सदस्य न्यूनतम 50 रूपए निर्धारित किया जा रहा है। सदस्य संख्या के अनुसार प्रति सदस्य न्यूनतम धनराशि घटाने या बढ़ाने का अधिकार संस्थापक मंडल के पास सुरक्षित रहेगा।

10.  दिवंगत सहयोग हेतु समस्त सदस्यों की लॉक इन पीरियड 270 दिन रहेगा। लॉक इन पीरियड में 90% अवसर पर सहयोग करना अनिवार्य है। लॉक इन पीरियड 270 दिन से तात्पर्य है कि यदि कोई सदस्य 10  जनवरी को नियमानुसार रजिस्ट्रेशन किया, यदि उसी वर्ष उसकी मृत्यु 269 वे दिन की रात 12 बजे से पूर्व तक हो जाती है तो उसके नॉमिनी को सहयोग प्राप्त नहीं होगा। समस्त सहयोग से तात्पर्य दिवंगत सहयोग और बेटी विवाह दोनों से है |

11.   सदस्य की अधिकतम 2 जैविक पुत्रियां ही बेटी विवाह शगुन योजना में आर्थिक मदद हेतु पात्र हैं।

12.  . यदि पति पत्नी दोनों सदस्य हैं तो पति पत्नी में से कोई एक ही इस योजना में लाभ के पात्र हैं। अर्थात पति पत्नी दोनों में से कोई एक ही "बेटी विवाह योजना" में लाभ हेतु आवेदन कर सकेगा।

13.  बेटी विवाह योजना में आवेदन हेतु सदस्य के जिस बेटी की विवाह के लिए मदद होना है वह बेटी भी संकल्प सेवा कल्याण टीम की सदस्य जरूर होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि कोई सदस्य अपनी बेटी का विवाह 18 वर्ष उम्र से पूर्व करे ताकि बाल विवाह पर भी रोक लगे बेटी विवाह योजना हेतु अभिभावक के साथ बेटी द्वरा भी सहयोग अनिवार्य है |

14.  बेट विवा योजन" मे विवा तिथि 30  दि पूर् आवेद करन अनिवार् है ऐस इसलिि स्थली सत्याप आर्थि सहयो करान लि 30  दि सम चाहिए। विशेष परिस्थिति में संगठन सहयोग करने पर अलग से विचार कर सकता है किन्तु यह सगठन के विवेकाधीन होगा |

  1. अनुशासन हीनता, संकल्प सेवा कल्याण टीम की संघ  विरोधी गतिविधि या किसी प्रकार की साजिश करने वालो के विरुद्ध संकल्प सेवा कल्याण टीम की  कोर टीम के पास निर्णय लेने का अधिकार होगा। कोई भी सदस्य संकल्प सेवा कल्याण टीम के साथ साथ अन्य सामान्य प्रकार के संघो/टीम में सदस्य के रुप में रह सकता है, किंतु किसी अन्य सम विषयक टीम के पदाधिकारी के रूप में कोई सदस्य संकल्प सेवा कल्याण टीम का वैध मेम्बर प्रथम दृष्टया नही होगा (इस प्रकरण पर कोर टीम निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगी) संकल्प सेवा कल्याण टीम का कोई भी पदाधिकारी / सदस्य यदि संकल्प सेवा कल्याण टीम / समिति के खिलाफ दुष्प्रचार ,अफवाह फैलाता है या बिना सबूत आंकड़े प्रस्तुत किये बिना आरोप लगाता है; तो टीम उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी। समय और आवश्यकता को देखते हुए संकल्प सेवा कल्याण टीम के किसी भी नियम में कभी भी संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा। संकल्प सेवा कल्याण टीम सहयोग सीधे दिवंगत परिवारों के नॉमिनी के खाते में सहयोग करवाती है; इसलिए किसी भी प्रकार की न्यायिक चुनौती देने का अधिकार किसी व्यक्ति या सदस्य के पास नहीं होगा।
  2. सदस्यता शुल्क के रुप में प्रति वर्ष ट्रस्ट के खाते में प्रति सदस्य 50 रुपये दान करना अनिवार्य है, सदस्य ट्रस्ट के खाते में मात्र रुपये 50/=वार्षिक जमा करके ही वैधानिक सदस्य रह सकेंगे। सदस्यता शुल्क का हिसाब समय- समय पर संघ द्वारा दिया जायेगा।
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