Add: Village/Post–Bakarabad Tehsil –Sadar District –Jaunpur Uttar Pradesh –222136
Welcome to Sankalp Seva Kalyan Team
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1. संकल्प सेवा कल्याण टीम की स्थापना 12 जनवरी 2026 ई0 को समाज के उच्च पदस्थ से लेकर अंतिम व्यक्ति तक तीव्र आर्थिक/शैक्षिक/न्यायिक/सामाजिक राहत पहुंचाने के लिए हुई है। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग, ग्राम विकास विभाग, जल निगम विभाग, राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग, परिवहन विभाग, रेल विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, विद्युत विभाग, बैंक, पुलिस, होमगार्ड, पी.आर.डी. जवान, आगंवाडी, रसोईयाँ, आशा-बहुएं, सखी केंद्र, पंचायत सहायक, पंचायत मित्र, कलेक्ट्रेट विभाग, मनरेगा सेल से सम्बंधित समस्त कर्मचारी मनरेगा मजदूर सहित, मकतब, मदरसा, स्कूल, अस्पताल में कार्यरत समस्त सह कर्मी इत्यादि अन्य समस्त विभागों के सरकारी/संविदा/आउटसोर्सिंग कर्मचारी अधिकारी संकल्प सेवा कल्याण टीम की सदस्यता ले सकते हैं। वित्तविहीन विद्यालय/कॉलेज/मदरसा के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं प्रबंधक संकल्प सेवा कल्याण टीम की सदस्यता ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत समस्त कर्मचारी, अधिकारी, एडवोकेट, मीडियाकर्मी, प्रबंधक, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स संकल्प सेवा कल्याण टीम की सदस्यता ले सकते हैं। किसान, मजदूर, व्यवसायी, कारीगर, गृहिणी, छात्र छात्राएं संकल्प सेवा कल्याण टीम की सदस्यता ले सकते हैं। संकल्प सेवा कल्याण टीम व्यवसाय-पेशा की भावना से ऊपर उठकर आर्थिक मदद कराता है। संकल्प सेवा कल्याण टीम की सदस्यता हेतु प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है, यदि उत्तर प्रदेश का कोई निवासी किसी अन्य प्रदेश / देश में कार्य कर रहा है वह भी इसकी सदस्यता ले सकता है | सदस्यता प्राप्त करने की उम्रसीमा 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक रहेगा जबकि एक बार सदस्य बन जाने के उपरांत 62 वर्ष उम्र तक सदस्यता बनाए रखने की अनुमति है। सदस्यों की 62 वर्ष उम्र पूरा होते ही स्वतः सदस्यता समाप्त हो जाएगी। समस्त नियमों व शर्तों के अनुसार वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरके सदस्यता लिया जा सकता है। समस्त सदस्यों को वार्षिक 50 रूपए " संकल्प सेवा कल्याण टीम/ ट्रस्ट" को दान देना अनिवार्य है।
2. आकस्मिक निधन पर लॉक इन पीरियड 270 दिन होगा यानी कोई भी सदस्य आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग योजना का लाभ पाने क लिये रजिस्ट्रेशन दिनांक से 270 दिन बाद ही मदद पाने का हकदार होगा तथा समस्त सहयोग (आकस्मिक निधन+बेटी विवाह) का 90 प्रतिशत सहयोग करना भी अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में लॉक इन पीरियड के दौरान आकस्मिक निधन होने पर उसके नॉमिनी द्वारा मदद का दावा नहीं किया जा सकेगा। यदि ऐसे सदस्य की आकस्मिक निधन सदस्य बनने के 271 वे दिन हो जाती है या लॉक इन पीरियड के बाद उसे मदद करने मे अवसर मिले बिना ही उसकी आकस्मिक निधन हो जाती है तो उसे संकल्प सेवा कल्याण टीम द्वारा मदद किया जायेगा ;क्योंकि उसे मदद करने का अवसर नहीं मिला इसलिए उसका मदद किये जाने का प्रावधान होगा।
9. यदि संकल्प सेवा कल्याण टीम के किसी वैधानिक सदस्य की असामयिक दुखद निधन हो जाती है तो संकल्प सेवा कल्याण टीम से जुड़े शेष अन्य सभी सदस्य संस्थापक मंडल द्वारा नियमानुसार आधिकारिक आह्वान पर निर्धारित न्यूनतम धनराशि सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के बैंक खाते में आर्थिक सहयोग भेजेंगे। आर्थिक सहयोग भेजकर वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन डिटेल्स भरते हुए ट्रांजेक्शन रसीद अपलोड करना भी अनिवार्य है। वर्तमान में आर्थिक सहयोग प्रति सदस्य न्यूनतम 50 रूपए निर्धारित किया जा रहा है। सदस्य संख्या के अनुसार प्रति सदस्य न्यूनतम धनराशि घटाने या बढ़ाने का अधिकार संस्थापक मंडल के पास सुरक्षित रहेगा।
10. दिवंगत सहयोग हेतु समस्त सदस्यों की लॉक इन पीरियड 270 दिन रहेगा। लॉक इन पीरियड में 90% अवसर पर सहयोग करना अनिवार्य है। लॉक इन पीरियड 270 दिन से तात्पर्य है कि यदि कोई सदस्य 10 जनवरी को नियमानुसार रजिस्ट्रेशन किया, यदि उसी वर्ष उसकी मृत्यु 269 वे दिन की रात 12 बजे से पूर्व तक हो जाती है तो उसके नॉमिनी को सहयोग प्राप्त नहीं होगा। समस्त सहयोग से तात्पर्य दिवंगत सहयोग और बेटी विवाह दोनों से है |
11. सदस्य की अधिकतम 2 जैविक पुत्रियां ही बेटी विवाह शगुन योजना में आर्थिक मदद हेतु पात्र हैं।
12. . यदि पति पत्नी दोनों सदस्य हैं तो पति पत्नी में से कोई एक ही इस योजना में लाभ के पात्र हैं। अर्थात पति पत्नी दोनों में से कोई एक ही "बेटी विवाह योजना" में लाभ हेतु आवेदन कर सकेगा।
13. बेटी विवाह योजना में आवेदन हेतु सदस्य के जिस बेटी की विवाह के लिए मदद होना है वह बेटी भी संकल्प सेवा कल्याण टीम की सदस्य जरूर होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि कोई सदस्य अपनी बेटी का विवाह 18 वर्ष उम्र से पूर्व न करे ताकि बाल विवाह पर भी रोक लगे। बेटी विवाह योजना हेतु अभिभावक के साथ बेटी द्वरा भी सहयोग अनिवार्य है |
14. बेटी विवाह योजना" में विवाह तिथि से 30 दिन पूर्व आवेदन करना अनिवार्य है। ऐसा इसलिए कि स्थलीय सत्यापन और आर्थिक सहयोग कराने के लिए कम से कम 30 दिन का समय चाहिए। विशेष परिस्थिति में संगठन सहयोग करने पर अलग से विचार कर सकता है किन्तु यह सगठन के विवेकाधीन होगा |